अधिकारियों ने बताया कि विधेयक यह प्रस्ताव करता है कि हाथ से मैला उठाने को प्रतिबंधित करने वाले कानून को कैद की सजा की अवधि तथा जुर्माने की राशि बढ़ा कर और कठोर बनाया जाए। यह विधेयक, उन 23 विधेयकों में शामिल है जिसे मानसून सत्र में पेश किया जाना है।

देश में सीवर सफाई व उनकी देखरेख के दौरान होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। यह विधेयक सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय कार्ययोजना के तहत आता है।
मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक, योजना का लक्ष्य मौजूद सीवेज प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और गैर सीवर लाइनों को इसके दायरे में लाना, सेप्टिक टैंकों की मशीन से सफाई के लिये प्रबंधन प्रणाली की व्यवस्था करना, नगर निकायों को उपकरणों से लैस करना है।