Maharashtra unlock guidelines: महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 5 को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी कर दी है। राज्य सरकार ने अनलॉक 5 भी मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों को नहीं खोलने का फैसला किया है।

नई गाइडलाइन्स के अनुसार 15 अक्टूबर से मेट्रो ट्रेनों का संचालन चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सभी सार्वजनिक और प्राइवेट लाइब्रेरी को भी फिर से खोले जाने की इजाजत दी गई है। इसके लिए इन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने 5 अक्टूबर से राज्य भर के रेस्तरां / बार / कैफे को फिर से अपने काम शुरू करने के लिए आदेश दिया था।
सरकार ने कल से कंटेनमेंट जोन से बाहर बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन को भी अनुमति दे दी है। नई गाइडलाइन्स के अनुसार कंटनेमेंट जोन से बाहर अब स्थानीय साप्ताहिक बाजार जिनमें पशु बाजार भी शामिल है, लगाए जा सकेंगे। सरकार ने भीड़ एकत्रित नहीं होने के मद्देनजर बाजार और दुकानों को दो घंटे अतिरिक्त रात्रि 9 बजे तक खोलने की अनुमति दे दी है।
अब राज्य में विभिन्न एयरपोर्ट पर घरेलू यात्रियों को कोरोना जांच के बाद लगाए जाने वाली स्टैंपिंग भी नहीं होगी। इसी तरह से रेलवे स्टेशन पर होने वाला हेल्थ चेकअप और स्टैंपिंग को भी बंद कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने 5 अक्टूबर से राज्य भर के रेस्तरां / बार / कैफे को फिर से अपना काम शुरू करने का आदेश दिया था।
वहीं, मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल बी एस कोश्यारी को सूचित किया था कि राज्य में कोविड-19 संबंधी हालात की पूरी समीक्षा के बाद धार्मिक स्थलों को पुन: खोलने का फैसला किया जाएगा। इससे पहले कोश्यारी ने अपने पत्र में कहा था कि उनसे तीन प्रतिनिधिमंडलों ने धार्मिक स्थलों को पुन: खोले जाने की मांग की है।