केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 (Unlock 5) के लिए गाइडलाइंस (Unlock 5.0 Guidelines) जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, अनलॉक-5 में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स (Cinema Halls & Multiplexes) 50 प्रतिशत सीटों के साथ खोले जाएंगे। इसके साथ ही बिजनेस टू बिजनेस एक्जिबिशन को भी गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के साथ परमिट दे दिया गया है। वहीं, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा अनुमति के बाद स्पोर्ट्सपर्सन के लिए स्विमिंग पूल खोला जा सकता है। यहां आपको बताते हैं कि क्या-क्या खुला रहेगा और किन चीजों पर अभी पाबंदी रहेगी –

जानें, Unlock 5.0 में देश में क्या-क्या खुला, सिनेमाहॉल और स्कूल पर सरकार का बड़ा फैसला
क्या क्या खुला रहेगा
-केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए I&B मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी।
– सिनेमा हॉल / मल्टीप्लेक्स / स्विमिंग पूल को स्पोर्ट्सपर्सन की ट्रेनिंग के लिए / एंटरटेनमेंट पार्क को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
– 15 अक्टूबर के बाद अनलॉक 5 में स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है। इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी भी जरूरी होगी।
– इसके साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी, साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पीजी के छात्रों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी। इन्हें 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी
– अनलॉक-5 की गाइडलाइन के अनुसार, स्कूलों और कोचिंग सेंटरों को चरणबद्ध तरीके से खोलने को लेकर राज्य सरकारें 15 अक्टूबर के बाद फैसला ले सकती हैं।
– सरकार ने ये साफ किया है ऑनलाइन / डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा तरीका बना रहेगा और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा।
– वहीं छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति से ही स्कूलों / संस्थानों में जा सकते हैं।
– मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए SOP स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFO) द्वारा जारी किया जाएगी।
– वहीं, सबको आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करते रहने की सलाह दी गई है।